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अमानत में खयानत के आरोपी की जमानत अर्जी नामंजूर

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सोनभद्र। अमानत में खयानत के मामले में प्रभारी न्यायिक मजिस्ट्रेट मानबर्धन की अदालत ने शुक्रवार को गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए आरोपी राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के बिरधी गांव निवासी अमित सिंह की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। आरोपी को पुलिस अभिरक्षा में लेकर जिला कारागार भेज दिया गया। पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बेलाही गांव निवासी गुरु दयाल सिंह ने न्यायालय में इस्तगासा दाखिल किया था। आरोप है कि 29 मार्च 2014 को अमित सिंह से छह लाख रुपये में जमीन का एकरारनामा लिखाया गया था। चार लाख रुपये अमित ने गवाहाें के समक्ष ले लिया था और शेष धनराशि विक्रय के समय देने की बात कही गई थी। एक वर्ष बाद जब कहा गया कि शेष बची धनराशि लेकर भूमि का विक्रय कर दिया जाए तो अमित ने कहा कि जब समय मिलेगा तो भूमि का विक्रय किया जाएगा। कई बार कहने के बावजूद भूमि का विक्रय अमित ने नहीं किया, बल्कि करार के समय दिए गए चार लाख रुपये भी वापस करने से इंकार कर दिया और जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में अदालत ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए अमित को तलब किया था। अमित ने पूर्व में न्यायालय में आत्मसर्मपण कर दिया था, जिसे अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया गया था। परंतु शुक्रवार को अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर अमित ने पुन: न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया। जमानत पर सुनवाई के दौरान अदालत ने गंभीर प्रकृति का अपराध मानते हुए अमित की जमानत अर्जी नामंजूर कर दिया। वादी की ओर से अधिवक्ता प्रदीप कुमार सिंह और दिनेश धर दुबे ने पैरवी की।
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