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Sonebhadra News: बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 वर्ष की कैद

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सोनभद्र। चार साल पहले सात वर्षीय बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को 20 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। सोमवार को सुनवाई करते हुए दोषी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने एक अप्रैल 2019 को थाने में दी तहरीर दी कि उसकी बेटी (7) एक अप्रैल को दोपहर में गांव निवासी राहुल की दुकान पर सर्फ-साबुन लेने गई थी। वहां राहुल ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म किया। तहरीर पर पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की विवेचना की। विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषी राहुल को 20 वर्ष की कैद एवं एक लाख रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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