फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

हत्या के दोषी पति को10 साल की कैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय विनय कुमार सिंह की अदालत ने बुधवार को हत्या के दोषी पति को 10 साल की कैद एवं 5 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक जुगईल थाने में सेमिया गांव की फुलझारी देवी ने 11 मई 2017 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसका बेटा रामचंद्र पाल 10 मई 2017 को रात्रि में अपनी पत्नी सरिता देवी को बेरहमी से मारपीट दिया। इसकी जानकारी मिली तो उसके घर जाकर देखा तो बहु को चेहरे एवं सिर पर गंभीर चोटें आई थी और वह कराह थी। कुछ देर में बहु की सांस बंद हो गई। उसके बाद बेटा वहां से भाग गया। इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर विवेचना के बाद सबूत मिलने पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने उपरोक्त सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल कुंवर बीर प्रताप सिंह ने पैरवी की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें