सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीस एफटीसी कोर्ट ने बुधवार को अभियुक्त अंजनी कुमार और पप्पू कोल को दस-दस वर्ष का कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दो-दो हजार जुर्माना भी लगाया है। अर्थदंड जमा न करने पर एक वर्ष और सजा भुगतना पड़ेगा। एडीजीसी क्रिमिनल बिंदू जायसवाल के मुताबिक शक्तिनगर थाना क्षेत्र के बरबानी गांव निवासी वादी गलबल का आरोप है कि अभियुक्तयों ने उसकी बेटी से शराब पीने के लिए पानी मागें, न देने पर लड़की के ऊपर मिट़्टी का तेल फेंक कर आग लगा दिया। अत्याधिक झुलसने से बेटी की मौत हो गई। ब्यूरो