अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री के मामले में अपर सिविल जज एनडीपीएस एक्ट की कोर्ट ने दोषी को 15 माह 27 दिन कैद की सजा सुनाई है। उस पर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
अभियोजन के मुताबिक ओबरा थाने में वर्ष 2020 में चूड़ी गली ओबरा निवासी धर्मेंद्र कुमार वर्मा के विरुद्ध अवैध रूप से मादक पदार्थों की बिक्री करने का केस दर्ज हुआ था। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने और साक्ष्यों के अवलोकन के बाद कोर्ट ने धर्मेंद्र को दोषी करार दिया। सोमवार को इस मामले में फैसला सुनाते हुए 15 माह 27 दिन के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। एक हजार रुपये का अर्थदंड न देने पर एक माह की अतिरिक्त सजा से दंडित किया।