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चोरी के मामले में दो लोगों को तीन तीन साल की सजा

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दुद्धी। न्यायलय सिविल जज जूनियर डिवीजन न्यायिक मजिस्ट्रेट संजीव कुमार त्रिपाठी ने मंगलवार को चोरी का दोषसिद्घ होने पर दो लोगों को तीन साल की सजा सुनाई है। दोषसिद्घ हुए अक्षय कुमार पुत्र महेंद्र व अनिल कुमार श्रीवात्सव को तीन-तीन वर्ष करावास, एक-एक हजार रुपये अर्थदंड की सजा हुई है। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दोनों आरोपियों ने एनसीएल खड़िया परियोजना में 28 दिसंबर 2004 को परियोजना में घुसकर मशीनरी पार्ट्स की चोरी किया था। इस मामले में एनसीएल खड़िया परियोजना के वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी विद्यानंदन सिंह ने शक्तिनगर थाने में मामला दर्ज कराया था। मंगलवार को न्यायालय में चली लंबी बहस के बाद दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष से सरकारी अधिवक्ता व बचाव पक्ष से रामपाल जौहरी ने पैरवी की थी।
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