सोनभद्र। सत्र न्यायाधीश की अदालत ने बुधवार को दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को आजीवन कारावास एवं जेठ.जेठानी को सात.सात साल की कैद सुनाई। साथ ही 17.17 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर तीन.तीन साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार घोरावल थाने में 21 अप्रैल 2013 को दी तहरीर में करमा थाना क्षेत्र के ऊँचका गांव निवासी रामचन्द्र पानदेय ने अवगत कराया कि उसने बेटी शशि की शादी 24 जून 2010 को घोरावल थाना के परसॉना गांव निवासी रमाशंकर मिश्र के साथ किया था। जब बेटी ससुराल गई तो पति रमाशंकर मिश्रए जेठ उमाशंकर मिश्र एवं जेठानी ममता द्वारा दहेज में 50हजार एवं बाइक की मांग की जाने लगी। जब मांग नहीं पूरी हुई तो 20अप्रैल 2013 को बेटी शशि को जलाकर मार दिया गया। इस मामले में दहेज हत्या समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज किया गया और विवेचना के दौरान साक्ष्य मिलने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के बाद अदालत ने यह सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता रामजियावन सिंह यादव ने बहस की।