सोनभद्र। अपर सत्र न्यायाधीश त्वरित न्यायालय ने बुधवार को सहबान हत्याकांड में दोषी बकरीदू को उम्रकैद एवं 25 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर दो साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष के अनुसार बभनी थाने में 13 नवम्बर 2010 को दी तहरीर में बभनी बाजार निवासी अब्दुल मन्नान ने अवगत कराया कि उसका 8 साल का बेटा साहबान 5 नवम्बर 2010 को दिवाली की रात करीब 9 बजे बकरीदू ले गया था। जिसे कई लोगों ने देखा था। उसके बाद से बेटे का कहीं पता नहीं चला। 13 नवम्बर को अरहर के खेत में बेटे की सड़ी लाश एवं कपडा मिला जिससे उसकी शिनाख्त हुई। इस मामले में बकरीदू के विरुद्ध हत्या की एफआईआर दर्ज की गई। विवेचना के दौरान सबूत मिलने के बाद न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान अदालत ने सबूत मिलने के बाद दोषी बकरीदू को उम्रकैद की सजा सुनाई। अभियोजन की ओर से एडीजीसी क्रिमिनल कुंबर वीर प्रताप सिंह ने बहस की।