अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम संतराम की अदालत ने धोखाधड़ी के मामले में एक निजी कंपनी के शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज कर दी। अभियोजन के मुताबिक राबर्ट्र्सगंज कोतवाली में 15 अक्तूबर 2016 को पंकज कुमार जायसवाल ने तहरीर देकर ब्रह्मनगर निवासी आरोपी शाखा प्रबंधक चंद्र प्रकाश दुबे के विरुद्ध धोखाधड़ी समेत विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कराया था। आरोप है कि इंडस वेयर इंडस्ट्रीज लिमिटेड के सह संचालक रविंद्र बहादुर एवं शाखा प्रबंधक चंद्र प्रकाश दुबे ने कैशियर, अभिकर्ता नियुक्त करके 13 करोड़ रुपये फर्जी कूटरचित दस्तावेज के आधार पर जमा कराया। उसके बाद सभी धन लेकर भाग गए। डीजीसी क्रिमिनल रामजियावन सिंह यादव ने बताया कि क्राइम ब्रांच सोनभद्र की जांच रिपोर्ट में 13 करोड़ रुपये वसूलने का पर्याप्त साक्ष्य पाया गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद गंभीर अपराध मानते हुए शाखा प्रबंधक की जमानत अर्जी खारिज कर दी।