कलेक्टर अनुराग चैाधरी की अध्यक्षता में शुक्रवार को सभागार में हुई जिला स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक में पात्र दावेदारों को हर हाल में 31 मई तक हक प्रमाण पत्र देने का निर्देश दिया गया है। कलेक्टर ने मध्यप्रदेश शासन के मंशा के अनुसार अनुसूचित जाति और अन्य परंपरागत वन निवासी अधिनियम 2006 के तहत अमान्य, लंबित, नवीन दावों के पुन: परीक्षण एवं वन अधिकार पत्रों का वितरण अभियान चलाकर पूर्ण किये जाने का निर्देश दिया है। प्रथम चरण में एक से 30 अप्रैल तक लंबित अमान्य नवीन दावों के पुन: निरीक्षण का कार्य पूर्ण करने तथा द्वितीय चरण में एक मई से 31 मई तक समस्त पात्र दावेदारों को हक प्रमाण पत्र वितरण कराने का निर्देश दिया गया है। इस मौके पर वन मंडल अधिकारी, अपर कलेक्टर शिवपाल सिंह, एसडीएम विकास सिंह, एसपी मिश्रा, सहायक आयुक्त जनजाति कार्य विभाग संजय खेडकर आदि उपस्थित रहे।