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किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष की कैद, 55 हजार का अर्थदंड

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सोनभद्र। साढ़े चार वर्ष पूर्व घर में अकेली नाबालिग से चाकू के बल पर दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पंकज श्रीवास्तव की अदालत ने दोषी को 10 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। उस पर 55 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। आरोपी क्लीनिक चलाता है। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, जुगैल थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 25 फरवरी 2017 को एसपी को दिए शिकायती पत्र में आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी की तबीयत खराब थी तो पास में ही क्लीनिक चलाने वाले घोरावल थाना क्षेत्र के शिल्पी गांव निवासी सुनील बैसवार को बुलाया। जब उसकी नाबालिग बेटी गिलास में पानी लेकर आई तो सुनील उससे छेड़छाड़ करने लगा। परिजनों की फटकार पर उसने क्षमा मांग ली। कुछ दिन बाद उसकी बेटी घर पर अकेली थी। तभी सुनील चाकू दिखाकर बेटी के साथ दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। एसपी के निर्देश पर एक मार्च 2017 को जुगैल थाने में आरोपी के विरुद्ध दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ। विवेचना के बाद पुलिस ने चार्जशीज कोर्ट में पेश की। अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर जज ने फैसला सुनाया। अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील दिनेश अग्रहरि व सत्यप्रकाश त्रिपाठी एडवोकेट ने बहस की।
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