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दुष्कर्म के दोषी को दस साल की कैद

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सोनभद्र। जुगैल थाना क्षेत्र में चार वर्ष पूर्व महिला से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर 3 निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी कन्हैया को दस वर्ष के कैद की सजा सुनाई है। उस पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी। अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र की पीड़िता ने जुगैल थाने में तहरीर देकर दुष्कर्म का आरोप लगाया था। उसका कहना था कि 20 अप्रैल 2017 को जुगैल स्थित कुडारी देवी मंदिर में दर्शन कर लौटते समय गुजरी के जंगल के पास एक सफेद रंग की टवेरा वाहन आई। चालक कन्हैया निवासी केवटा थाना घोरावल ने राबर्ट्सगंज तक चलने का झांसा देकर उसे गाड़ी में बैठा लिया। आगे अगोरी किला के पास सुनसान जंगल में पहुंचा तो वाहन खड़ा कर दिया। बंद गाड़ी में उसके साथ चाकू की नोक पर दुष्कर्म किया। इसी बीच बाइक से दो लोग आए तो आरोपी उसे छोड़कर फरार हो गया। पुलिस से मदद न मिलने पर पीड़िता ने कोर्ट की शरण ली। कोर्ट के आदेश पर जुगैल थाने में मुकदमा पंजीकृत हुआ। विवेचना के बाद कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की गई। मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलों को सुना। गवाहों के बयान और पत्रावली के अवलोकन के बाद आरोपी कन्हैया को दुष्कर्म का दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से शासकीय अधिवक्ता सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की।
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