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Sonebhadra News: दुष्कर्म के दोषी को दस वर्ष की कैद

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सोनभद्र। तीन वर्ष पूर्व 14 वर्षीय नाबालिग लड़की का अपहरण कर दुष्कर्म करने के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट निहारिका चौहान की अदालत ने दोषी को दस वर्ष कैद की सजा सुनाई है। बृहस्पतिवार को मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने उस पर 40 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अर्थदंड की समूची धनराशि पीड़िता को मिलेगी।
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अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने 13 मई 2020 को दी तहरीर में अवगत कराया था कि 10 मई को दोपहर उसकी बेटी घर के दरवाजे पर बैठी थी। वह बच्चों के साथ घर का कामकाज कर रहा था। तभी देखा तो उसकी बेटी अचानक कहीं चली गई।
उसके घर के बगल में शाहगंज थाना क्षेत्र के सीकरी गांव निवासी जावेद रहता था, जो उसकी बेटी को भगा ले गया। इस पर पुलिस ने जावेद समेत तीन लोगों पर एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना की। पर्याप्त सबूत मिलने पर न्यायालय में जावेद के विरुद्ध पुलिस ने चार्जशीट दाखिल किया। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने दोष सिद्ध होने दोषी जावेद को 10 वर्ष की कैद एवं 40 हजार रुपयेअर्थदंड की सजा सुनाई। अर्थदंड न देने पर छह माह की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। अभियोजन पक्ष की तरफ से सरकारी वकील दिनेश कुमार अग्रहरी, सत्य प्रकाश त्रिपाठी एवं नीरज कुमार सिंह ने बहस की।
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