फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

छह प्रतिष्ठानों पर लगा 1.67 लाख का अर्थदण्ड

विज्ञापन
विज्ञापन
न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी/एडीएम सहदेव मिश्र की अदालत ने 20 जुलाई को सुनवाई करते हुए जिले के अलग-अलग छह प्रतिष्ठानों पर एक लाख 67 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। अर्थदंड की राशि समय से जमा न करने पर आरसी जारी करके वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन

इसकी जानकारी देते हुए सहायक आयुक्त (खाद्य) द्वितीय सुशील कुमार सिंह ने बताया कि संग्रहीत नमूने जो मानक के अनुरूप नहीं पाए गए थे, उन वादों का निर्णय 20 जुलाई को न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी में किया गया। न्यायालय ने सुरेंद्र यादव निवासी गढ़वा चकरघट्टा नौगढ़ चंदौली के गाय के दूध में मिलावट पर सात हजार रुपये का अर्थदंड और भैंस के दूध में मिलावट करने पर दशरथ यादव निवासी गुरौटी रामगढ़ सोनभद्र पर 30 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। निर्लेश अग्रवाल निवासी आंबेडकरनगर पर सिंघाड़े के आटे में मिलावट पर 20 हजार और इसे बनाने वाली वाराणसी की कंपनी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
इसी तरह मनोज यादव निवासी मिश्रोलिया नई बाजार सोनभद्र का भैंस का दूध गड़बड़ मिलने पर 10 हजार रुपये का, सुरेश यादव मड़ईपर चुनार मिर्जापुर वर्तमान निवासी खडुई रामगढ़ सोनभद्र पर मिश्रित दूध बेचने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। वहीं बृजेश कुमार पांडेय निवासी चोपन रोड ओबरा के यहां जांच में किशमिश में गड़बड़ी मिलने पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है। सहायक आयुक्त खाद्य द्वितीय ने बताया कि इन सभी प्रकरणों में एक माह की अवधि के अन्तर्गत पेनाल्टी (अर्थदंड) न जमा करने पर आरसी के माध्यम से वसूली की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें