सीतापुर। घर में घुसकर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में दो आरोपियों को दोषी पाते हुए अपर सत्र न्यायाधीश ने 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही दोनों पवर 15-15 हजार का अर्थदंड भी लगाया गया है।
नैमिषारण्य के गांव दहेलरा निवासी हारुन और वीरेंद्र पर आरोप था कि दोनों ने दो जुलाई 2021 को 15 साल की किशोरी के साथ घर में घुसकर दुष्कर्म किया। इसका वीडियो भी बना लिया। घटना के समय पीड़िता घर पर अकेली थीं।
उसके पिता खेती करने और मां भैंस चराने गई थी। पीड़िता से दुष्कर्म के बाद दोनों आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गए थे। अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 14 ने साक्ष्यों के आधार पर दोनों आरोपियों को सजा सुनाई। (संवाद)