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Sitapur News: परेशानी बढ़ा रही पालिका की नई कर प्रणाली

Wed, 25 Feb 2026 11:52 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सीतापुर
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महमूदाबाद। नगर पालिका द्वारा लागू नई कर प्रणाली लोगों को उलझा रही है। घर के बाहर अगर शटर लगा है तो उपभोक्ता को व्यवसायिक यानि अनावासीय भवन के रूप में दर्ज किया गया है और उसके आधार पर गृहकर और जलकर का निर्धारण किया जा रहा है। मुख्य मार्ग से लेकर गली-मोहल्ले तक बने मकानों का एनुअल रेंटल वैल्यू (एआरवी) तय किया जा चुका है। नोटिस मिलने के बाद आपत्ति के लिए महज सात दिन का समय मिल रहा है। इसके चलते त्योहारों के सीजन में लोग पालिका कार्यालय के चक्कर काटने की परेशानी उठा रहे हैं। महमूदाबाद नगर पालिका परिषद क्षेत्र में 25 वार्ड हैं। पालिका ने नई कर प्रणाली लागू की है। शासनादेश का हवाला देते हुए पालिका ने 10 प्रतिशत गृहकर और 10 प्रतिशत जलकर लगा दिया है। दोनों कर भवन के वार्षिक मूल्यांकन के आधार पर तय किए जा रहे हैं। पालिका ने कई इलाकों में नोटिस का वितरण भी कर दिया है। नोटिस मिलने के बाद अब लोग पालिका कार्यालय के चक्कर काट रहे हैं। नोटिस में आपत्ति के लिए महज सात दिन का समय दिया जा रहा है। पालिका ने जलकर में ही जलनिकासी कर को भी समाहित कर दिया है।
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