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Sitapur News: 24 साल पहले की थी हत्या, न्यायाधीश ने पांच दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा

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सीतापुर। न्यायालय विशेष न्यायाधीश (एससी एसटी एक्ट) मो. शफीक ने मंगलवार को हत्या के 24 वर्ष पुराने मामले में पांच दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इन सभी पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। बता दें कि 10 नवंबर 2001 को दोपहर साढ़े बारह बजे मिश्रिख के पतौंजा निवासी कमलेश कुमार, पेशुर उर्फ प्रेमंचद, राजू, हरनाम, कमलेश व कारे ने गांव के ही श्याम किशोर व उसके साथी पच्चू पर लाठी-डंडों से जानलेवा हमला किया था। इस दौरान फायरिंग भी की थी। यह हमला प्रधानी की रंजिश में किया गया था। दिन दहाड़े हुए हमले के बाद बाजार बंद हो गया था। हमले में पच्चू की मौत हो गई थी। श्याम किशोर के भाई अनंतराम ने आरोपियों पर केस दर्ज कराया था। ट्रायल के दौरान आरोपी पेशुर की मौत हो गई थी। बाकी पांच दोषियों को सजा सुनाई गई। 24 साल बाद फैसला आया तो पच्चू के परिजन भावुक हो गए। वहीं, अनंतराम ने इसे न्याय की जीत बताया। पतौंजा गांव में लोगों के जेहन में 24 वर्ष पूर्व हुए जानलेवा हमले का मंजर घूम गया।
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