सीतापुर। न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश (एफटीसी) न्यू भगीरथ वर्मा ने चार वर्ष पूर्व एक किशोरी के अपहरण के मामले में अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस वर्ष के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर 19 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। सुनवाई के समय अभियुक्त जुगुल किशोरी उर्फ पटवारी जमानत पर बाहर था। न्यायाधीश ने तत्काल जमानत निरस्त करते हुए उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेने का आदेश दिया। बता दें कि जुगुल पर वर्ष 2021 में अपने दो साथियों संग एक किशोरी को बहला फुसलाकर अपहरण करने का आरोप था। इस मामले में कोतवाली देहात में पॉक्सो एक्ट संग गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ था। बुधवार को इस मामले में सजा सुनाई गई। (संवाद)