सीतापुर। हत्या के मामले में दोष सिद्ध होने के बाद सोमवार को दो भाइयों को सात साल की सजा सुनाई गई है। गैंगस्टर कोर्ट के न्यायाधीश शैलेंद्र वर्मा ने सजा सुनाते हुए जुर्माने की आधी धनराशि मृतक की पत्नी को दिए जाने का आदेश दिया है। थाना मिश्रिख के गांव अरबापुर निवासी सुरेश और रामलखन यादव पर लालचंद्र की हत्या का आरोप 2016 में लगा था। सुनवाई के बाद दोष सिद्ध होने के सजा सुनाई गई। साथ ही दस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।