सीतापुर। ट्रेन में लूट के एक अभियुक्त को सीजेएम न्यायालय ने चार वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 15 हजार का जुर्माना भी लगाया है। नाज मोहम्मद बाराबंकी जिले के मोहम्मदपुर खाला थाना क्षेत्र के सूरतगंज का निवासी है। जीआरपी ने नाज को लूट के आरोप में 2019 में गिरफ्तार कर जेल भेजा था। इसके बाद वह बेल पर छूटकर आया था। जीआरपी ने सीजेएम न्यायालय में इसकी प्रभावी पैरवी की। सीजेएम न्यायालय ने मंगलवार को नाज को लूट के मामले में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के सश्रम कारावास व 15 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।