सीतापुर। गैर इरादतन हत्या के छह दोषियों को कोर्ट ने 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अटरिया के रायपुर मजरा उनई निवासी सुरेश चंद्र ने अटरिया थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उसके अनुसार गांव निवासी हरिनाम, ललित, जयदर्थ, अमरेश, अमित कुमार, नरेश ने 18 सितंबर 2009 को उनके घर आकर पुत्र संदीप को पीट दिया था। संदीप की मौत होने के बाद मामले में धाराएं बढ़ाई गई थीं। इसकी सुनवाई जिला एवं सत्र न्यायाधीश की कोर्ट में चल रही थी। सभी आरोपियों के दोषी करार होने के साथ ही उन पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। (संवाद)