सीतापुर। चबूतरे के विवाद में घर में घुसकर दुष्कर्म, अप्राकृतिक यौन संबंध बनाने और मारपीट करने का फर्जी मामला दर्ज कराने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने सख्त रुख अपनाया है। रिपोर्ट दर्ज कराने वाली महिला के खिलाफ सीजेएम ने रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिए हैं। सीजेएम के आदेश के क्रम में देहात कोतवाली में मामला दर्ज किया गया है।
देहात कोतवाली क्षेत्र के अंबिकापुरम निवासी प्रेम किशोर चौधरी और उनके पुत्र शुभम चौधरी के खिलाफ मोहल्ले की ही रचना गुप्ता ने देहात कोतवाली में एफआईआर दर्ज कराई थी। एफआईआर में चबूतरे के विवाद का निस्तारण करने को घर में बुलाकर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मामले की विवेचना की गई।
विवेचना के दौरान पूरा मामला झूठा पाया गया, तो पुलिस ने प्रकरण में फाइनल रिपोर्ट लगा दी। फाइनल रिपोर्ट न्यायालय में पहुंचने पर न्यायालय ने रिपोर्ट दर्ज कराने वाली रचना गुप्ता को तलब किया और इस पर पूछताछ की। रचना गुप्ता ने फाइनल रिपोर्ट लगाए जाने पर कोई आपत्ति नहीं की।
इसके बाद फाइनल रिपोर्ट को स्वीकार करते हुए मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रमोद कुमार ने पुलिस को रचना गुप्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। देहात कोतवाली के प्रभारी निरीक्षक राजेश कुमार ने बताया कि न्यायालय के आदेश पर मामला दर्ज किया गया है। फर्जी मामला दर्ज कराने, विवेचना में पुलिस और सुनवाई में न्यायालय का कीमती समय खराब करने के आरोप में रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।