सीतापुर। परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल में गड़बड़ी से ड्राइविंग लाइसेंस का नवीनीकरण नहीं करा पाने वालों के लिए राहत भरी खबर है। ऐसे लोगों के डीएल 29 फरवरी तक वैध माने जाएंगे। नवीनीकरण के लिए इनसे कोई जुर्माना नहीं लिया जाएगा। इस आदेश से जिले के लगभग 1800 लोग लाभान्वित होंगे।
फरवरी के शुरुआती पखवारे में परिवहन विभाग के सारथी पोर्टल में तकनीकी खराबी से कामकाज ठप हो गया था। इससे लर्निंग व परमानेंट ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने और नवीनीकरण कराने वालों को परेशानी उठानी पड़ रही थी।
डीएल की वैधता अवधि समाप्त होने पर कई लोग परेशान थे। ऐसे लोगों के लिए बड़ी राहत दी गई है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, कि 31 जनवरी से 15 फरवरी की अवधि में जिनके लाइसेंस की वैधता समाप्त हो गई है उन्हें अब 29 फरवरी तक वैध माना जाएगा। उनसे कोई पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी।
एआरटीओ प्रशासन माला बाजपेई ने बताया कि जिले के करीब 1800 लोगों को इस आदेश से राहत मिलेगी। उनसे किसी तरह की पेनाल्टी भी नहीं ली जाएगी। इन्हें डीएल नवीनीकरण कराने का समय भी मिल गया है।