सीतापुर। 15 वर्षीय किशोरी से दुष्कर्म के मामले में दोषी गुड्डू को कोर्ट ने 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। रेउसा के खानपुर गांव निवासी गुड्डू के खिलाफ वर्ष 2016 में सकरन थाने में किशोरी के अपहरण व दुष्कर्म के मामले में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट जितेंद्र कुमार द्विवेदी ने की। उन्होंने साक्ष्यों के आधार पर गुड्डू को दोषी ठहराते हुए सजा के साथ ही पांच हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)