सीतापुर। विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 ने शनिवार को एक दुष्कर्मी को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। थाना महमूदाबाद के एक गांव निवासी व्यक्ति ने बाराबंकी निवासी एक व्यक्ति पर अपनी नाबालिग पुत्री को बहला-फुसलाकर साथ लेकर चले जाने और दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था।
पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की। इसी आधार पर शनिवार को न्यायालय विशेष न्यायाधीश (पाक्सो एक्ट) कोर्ट संख्या-14 ने दोषसिद्ध अभियुक्त राहुल सिंह को 10 वर्ष के कठोर कारावास व तीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया।