सीतापुर। दुष्कर्म के आरोपी का दोष सिद्ध होने पर सोमवार को 20 साल की सजा सुनाई गई है। कठोर कारावास के साथ ही उस पर 51 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
कोतवाली सिधौली के गांव गंधौली निवासी विजयपाल पर छह साल की बालिक से दुष्कर्म का आरोप लगा था। अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे विशेष लोक अभियोजक मोनिका दीक्षित और इश्तियाक ने बताया कि आरोपी ने एक गांव में दावत खाने गई छह साल की बालिका को लालच देकर बुलाया, फिर उसके साथ खेत में दुष्कर्म किया। पीड़ित के मामा ने मुकदमा दर्ज कराया था। अपर सत्र न्यायाधीश पॉक्सो निशा झा ने मामले में आरोपी को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अर्थदंड भी लगाया है।