सीतापुर। पॉक्सो एक्ट के दोषी को पांच साल के कारावास की सजा सुनाई गई है। हरगांव के रौना गांव निवासी सुमित के खिलाफ वर्ष 2020 में प्राथमिकी दर्ज हुई थी। मामले की सुनवाई विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में चल रही थी। जज ने सजा के साथ ही 10 हजार रुपये अर्थदंड भी लगाया है। (संवाद)