सीतापुर। लोकसभा चुनाव में इस बार चार पहिया वाहनों के साथ ही दो पहिया वाहन से किसी प्रकार का प्रचार प्रसार प्रत्याशी की ओर से किया जा रहा है तो उसकी भी निर्वाचन अधिकारी से अनुमति लेनी होगी, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी।
चुनाव में वाहनों का दुरुपयोग रोकने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए निर्वाचन दफ्तर से आदर्श आचार संहिता से संबंधित निर्देश जारी किए गए हैं। दो पहिया वाहन यदि चुनाव प्रचार में शामिल है तो आरओ से अनुमति प्राप्त करनी होगी। दोपहिया वाहन पर काेई बैनर नहीं लगाया जाएगा। एक या दो छोटे स्टीकर लगाए जा सकते हैं।
वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन अधिकारी ही देंगे
वीडियो वैन (रथ) की अनुमति जिले से नहीं मिलेगी। इसकी अनुमति केवल मुख्य निर्वाचन अधिकारी के स्तर से जारी की जाएगी। इनमें चलने वाले इलेक्ट्रॉनिक प्रचार सामग्री का प्रमाणीकरण राज्य स्तरीय एससीएमसी से होना अनिवार्य है। इन वीडियो वैन पर यदि केवल राजनीतिक दल का प्रचार किया जा रहा है तो उसका खर्च राजनीतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि किसी उम्मीदवार का प्रचार किया जा रहा है तो खर्च उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा।
निजी वाहनों पर नहीं लगेगा बैनर
निजी वाहनों पर झंडा, स्टीकर आदि तभी लगाए जा सकेंगे जबकि यह कार्य स्वेच्छा से बिना किसी दबाव में किया जाए। साथ मोटर वाहन एक्ट के प्रावधानों का उल्लंघन न होता हो और किसी अन्य वाहन चालकों व राहगीरों को कोई परेशानी न होने पाए। बैनर नहीं लगाया जाएगा।