सीतापुर। राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 12 नवंबर को जनपद न्यायालय प्रांगण व बाह्य न्यायालय और समस्त तहसील स्तर पर किया जाएगा। इसमें वादकारी और अधिवक्ता कोविड के संबंध में जारी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए वादों का निस्तारण करा सकेंगे।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव, न्यायाधीश सुदेश कुमारी ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में आपराधिक, शमनीय वाद, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक विवाद, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण वाद, विद्युत एवं जल बिल विवाद, राजस्व संबंधी आदि वादों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण कराया जा सकता है।