सीतापुर। दस वर्षीय बालिका के साथ यौन शोषण करने वाले को विशेष सत्र न्यायाधीश पाॅक्सो कोर्ट राहुल प्रकाश ने 20 साल की सजा सुनाई। अदालत ने दोषी पर 25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
जिले के रामपुर कला थानाक्षेत्र अंर्तगत बबुआपुर निवासी हरिश्चंद्र के विरुद्घ एक मुकदमा 1 नवंबर 2015 को सिधौली थाने में दर्ज कराया गया था। इसमें हरिश्चंद्र पर अपने ही रिश्तेदार की दस वर्षीय बेेटी से घर में घुसकर बुरा काम करने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित होने के बाद सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने कुल सात गवाह पेश किए। इनके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य को सच पाते हुए न्यायाधीश ने आरोपी को घटना का दोषी करार दिया। -संवाद