सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट अनुराग कुरील ने छेड़छाड़ के एक मामले में एक आरोपी को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 2 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक मोनिका शुक्ला ने की।
मालूम हो, कि मछरेहटा के ग्राम लच्छीरामपुर निवासी हरीश व दीपू के खिलाफ 2015 में छेड़छाड़ का एक मुकदमा दर्ज कराया गया था। साक्ष्य के आधार पर न्यायालय ने दीपू को दोषी पाते हुए एक वर्ष के सश्रम कारावास व दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। हरीश को सिर्फ मारपीट के आरोप में दोषी करार देकर एक वर्ष परिवीक्षा की सजा सुनाई है।