सीतापुर। हत्या के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 12-12 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने की।
दो फरवरी 2014 की शाम बिसवां थाना क्षेत्र के क्योटी निवासी मोहम्मद शमीम की ग्राम शेखनापुर के पास स्थित दुकान से घर लौटते समय हत्या कर दी गई थी।
मामले में मोहम्मद शमीम के भाई वसीम ने मुकदमा दर्ज कराया था। जिसमें शंकरपुर निवासी यासीन व इब्राहीम तथा क्योटी निवासी हसनू को नामजद किया था। सुनवाई के बाद दौरान हसनू की मौत हो गई थी। न्यायाधीश ने दोनों दोषियों यासीन व इब्राहीम को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।