सीतापुर। तालगांव क्षेत्र में नाबालिग से सामूहिक दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश, पाॅक्सो एक्ट कोर्ट ने तीनों आरोपियों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोषियों पर एक लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
अभियोजन पक्ष की तरफ से अधिवक्ता प्रशांत शुक्ला ने बताया कि तालगांव में 15 अप्रैल 2022 को पीड़िता अपने बहनोई के साथ गांव जा रही थी। रास्ते में इम्तियाज, गुफरान व लारेब ने अपने दो अन्य साथियों के साथ मिलकर पीड़िता को जबरन रोककर झगड़ा करने लगे। इसी दौरान इनमें से दो आरोपियों ने पीड़िता को खींचकर गिरा कर उसके साथ दुराचार भी किया। जबकि एक अन्य मोबाइल से पूरी घटना का वीडियो बनाता रहा। पीड़िता के शोर मचाने पर आसपास के लोगों के जुटने पर आरोपी मौके से भाग निकले।
पुलिस ने तहरीर के आधार पर पॉक्सो एक्ट व एससी/एसटी एक्ट में मुकदमा दर्ज कर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। कोर्ट ने प्रस्तुत साक्ष्य व गवाहों के आधार पर आरोपी गुफरान, इम्तियाज व लारेब को दुष्कर्म का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास के साथ ही एक लाख रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। कोर्ट ने अर्थदंड की धनराशि का भुगतान पीड़िता को बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी दिया है।