सीतापुर। दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग दिव्यांगजन शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना संचालित कर रहा है। इसके तहत युवक के दिव्यांग होने की दशा में 15 हजार रुपये व युवती के दिव्यांग होने की दशा में 20 हजार रुपये प्रदान किए जाते हैं। युवक व युवती दोनों के दिव्यांग होने पर 35 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की जाती है। पात्रता शर्तों के अनुसार शादी के समय युवक की आयु 21 वर्ष से कम और 45 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। युवती की उम्र 18 वर्ष से कम एवं 45 वर्ष से अधिक न हो। दंपती आयकरदाता न हो। सीएमओ से मिले प्रमाणपत्र में दिव्यांगता 40 प्रतिशत या उससे होनी चाहिए। विवाह बीते वित्तीय वर्ष एवं वर्तमान वित्तीय वर्ष में हुआ हो। इस योजना के लिए शादी विवाह का रजिस्ट्रेशन कराने की बाध्यता समाप्त कर दी गई है। यह जानकारी जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी ने दी है।