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फारेस्टर ने मोर पालक पर दर्ज कराया केस

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लहरपुर (सीतापुर)। कोतवाली तालगांव इलाके में बिना अनुमति के अवैध रूप से मोर पालने पर फॉरेस्टर ने पालक के खिलाफ वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया है। मोर को वन विभाग द्वारा सरांवा जंगल में छोड़ा जाएगा।
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मोर-मोरनी का जोड़ा पालने की बात गुरुवार को तब सामने आई जब मोरनी पड़ोस के खेत में चली गई और खेत मालिक ने उसकी हत्या कर दी। इस मामले में मोर पालक द्वारा दो सगे भाइयों पर केस दर्ज कराया जा चुका है।

तालगांव कोतवाली क्षेत्र के महेंदी पुरवा फार्म में रहने वाले यूनुस ने एक मोर का जोड़ा पाल रखा था। गुरुवार को मोरनी किसी तरह पड़ोस के खेत में पहुंच गई। इस पर खेत मालिक ननकू व अशोक ने उसकी पीटकर हत्या कर दी।
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इस पर यूनुस ने पुलिस को तहरीर दी। पुलिस ने दोनों आरोपियों के विरुद्ध वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज किया था। मोर पालने की खबर पाकर क्षेत्रीय फॉरेस्टर सुनील कुमार ने शुक्रवार को यूनुस के विरुद्ध वन्य जन्तु संरक्षण अधिनियम के तहत केस दर्ज कराया।

फॉरेस्टर के मुताबिक मोर अनुसूची 1 का प्राणी है। बिना अनुमति के इसे पालना गैर कानूनी है। फॉरेस्टर ने बताया कि बचे एक मोर को कमलापुर क्षेत्र में सरांवा के जंगल में छोड़ा जाएगा।
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