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हत्यारे पति को दस साल की कैद

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सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सूर्य प्रकाश शर्मा ने दहेज हत्या के आरोपी पति को दस वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही उस पर सात हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता आफान हसन सिद्दीकी ने की। इस मामले में आरोपित मृतका की सास को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया गया।
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अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम कठवा निवासी करुणेश का विवाह लगभग 12 वर्ष पूर्व मोहिनी के साथ हुआ था। विवाह के बाद से मोहिनी के ससुराल वाले उसे दहेज में बाइक व भैंस की मांग को लेकर प्रताड़ित करते थे।

इसी प्रताड़ना के क्रम में 25 मई 2011 को मोहिनी की पिटाई के बाद आग के हवाले कर हत्या कर दी गई। इस मामले में मोहिनी के पति करुणेश व सास ज्ञानवती सहित परिवार के कई लोगों को मृतका के पिता द्वारा नामजद करते हुए रिपोर्ट दर्ज कराई गई।
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न्यायालय में करुणेश व ज्ञानवती के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित करने के बाद साक्ष्य आमंत्रित किए गए। जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सास ज्ञानवती को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। लेकिन आरोपी पति को दस वर्ष का कठोर कारावास व अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।
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