फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

युवक की हत्या के मामले में पांच को उम्रकैद

विज्ञापन
विज्ञापन
सीतापुर। प्रधानी की रंजिश में युवक की हत्या के मामले में पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। कोर्ट ने दस-दस हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
विज्ञापन


इमलिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मलिकापुर निवासी सरजू ने बीते 27 मई 2003 को हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था।

वादी के मुताबिक उसके सगे भाई फुद्दी को ग्राम सुजावलपुर के विश्राम, गार्मी, गुड्डू, दीपू, छुन्ना, दनकन्ने, राजकरन, राजेश, श्यामलाल व अनिल कुमार 25 मई 2003 को 10 बजे करीब घर से बुला ले गए थे।

उस पर बारात लूटने का आरोप लगाते हुए लोगों ने पहले उसे मारापीटा फिर थाने ले गए। पुलिस ने उसका चिकित्सीय परीक्षण कराया, जहां इलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गई।
विज्ञापन


आरोपियों की ओर से भी एक मुकदमा फुद्दी के विरुद्ध दर्ज कराया गया, लेकिन उसकी मृत्यु के कारण आरोपियों के विरुद्ध एक मुकदमा क्रास केस के रूप में दर्ज किया गया।

जिसमें पुलिस ने सभी दस आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया। न्यायालय में सुनवाई के दौरान आरोपी गुड्डू, छुन्ना, दनकन्ने, राजेश व श्यामलाल की मृत्यु हो गई।

शेष आरोपियों विश्राम, गार्गी, दीपू, राजकरन व अनिल को पत्रावली पर आए साक्ष्य के आधार पर दोषी पाते हुए न्यायाधीश अशोक कुमार दुबे ने आजीवन कारावास तथा 10-10 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई।

न्यायालय ने कहा कि अर्थदंड जमा न करने की स्थिति में सभी आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा। अभियोजन पक्ष की ओर इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता वसी अहमद अंसारी ने की।
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें