सीतापुर। भ्रामक जानकारी देने के एक मामले में अपर सत्र न्यायाधीश प्रहलाद टंडन ने फटकार लगाते हुए डीएम को तलब किया है। इसके जरिए 30 मई तक स्पष्टीकरण देने को कहा है।
मालूम हो कि न्यायालय ने एक फौजदारी वाद में छत्रपाल नामक एक जमानतदार को गिरफ्तार कर 50 हजार रुपये की जमानत राशि वसूलने का आदेश जारी किया था। इस मामले में डीएम को बतौर प्रेषक बताते हुए एडीएम की ओर मंगलवार को न्यायालय को एक पत्र प्राप्त कराया गया। पत्र में इस बात का जिक्र किया कि उक्त व्यक्ति से 10 हजार रुपये वसूल लिए गए हैं।
शेष राशि उक्त व्यक्ति की तलाश न हो पाने के कारण जमा नहीं कराए जा सके हैं। न्यायालय ने एक ही व्यक्ति से 10 हजार रुपये वसूलने व उसके तलाश न होने के तथ्य का संज्ञान लेते हुए यह पाया कि दोनों बातें एक साथ संभव नहीं है। ऐसी दशा में न्यायालय ने आगामी 30 मई की तिथि नियत करते हुए डीएम से स्पष्टीकरण मांगा है।