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मासूम से दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद

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सीतापुर। एक मासूम के साथ दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है।
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शहर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम पंचमपुरवा निवासी कल्लू दर्जी के खिलाफ एक रिपोर्ट 25 जून 2016 को पीड़िता के पिता ने दर्ज कराई थी। वादी के मुुताबिक उसकी 18 महीने की लड़की को वह अपने मकान के बाहर खिला रहे थे। उसी समय में गांव का कल्लू दर्जी मासूम को खिलाने के बहाने ले गया। देर रात तक न लौटने पर जब घर वालों ने खोजबीन शुरू की।
लड़की के शरीर से खून बह रहा था और वह बेहोश थी। जिसे छोड़कर मौके से भागे कल्लू के खिलाफ पीड़िता के पिता ने प्रथम सूचना रिपोर्ट उसी दिन दर्ज कराई थी। इस मामले में पुलिस द्वारा आरोप पत्र दाखिल करने के बाद अभियोजन पक्ष ने विचारण के दौरान आठ गवाह पेश किए। अपर सत्र न्यायाधीश संतोष कुमार ने आरोपी कल्लू दर्जी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
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दहेज हत्या के मामले में पति को 14 वर्ष की कैद
सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश अभिषेक उपाध्याय ने दहेज हत्या के एक मामले में एक आरोपी को 14 वर्ष के कठोर कारावास व दस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दिनेश सिंह चौहान ने की।
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बिसवां की रहने वाली कमरजहां ने पुत्री तरन्नुम की शादी के 18 माह बाद हुई मौत को लेकर दो अप्रैल 2013 को केस दर्ज कराया था। मृतका तरन्नुम के पति ताजीम, सास आशिया व ननद साजिया के खिलाफ दहेज में मोटर साइकिल की मांग के चलते उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया था। मामले की विवेचना करते हुए पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। न्यायाधीश ने आरोपी पति ताजीम को घटना का दोषी पाते हुए 14 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई।
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