सीतापुर। विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट राहुल प्रकाश ने बच्ची के लैंगिक उत्पीड़न के मामले में एक अभियुक्त को 20 साल के कठोर कारावास की सुजा सुनाई है। कोर्ट ने उस पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से मामले की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
महोली थाना क्षेत्र के एक गांव में 22 अगस्त 2022 को इस आशय का मुकदमा पीड़िता की मां ने दर्ज कराया था। वादिनी के मुताबिक पीड़िता का सगा चाचा तीन वर्ष की बालिका को गोद में खिलाने के बहाने कमरे में ले गया। जहां उसके साथ गलत हरकत की। महोली पुलिस ने अभियोग दर्ज कर विवेचना के बाद न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया।
सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर न्यायाधीश ने रविंद्र उर्फ ननके को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे 20 वर्ष के कठोर के कठोर कारावास व 50 हजार के अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने अर्थदंड की धनराशि में से पीड़िता को आधी धनराशि बतौर प्रतिकर देने का आदेश भी पारित किया।