सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश पाक्सो कोर्ट राहुल प्रकाश ने एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। उस पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमे की पैरवी विशेष लोक अभियोजक गोविंद मिश्रा ने की।
इस मामले में एक रिपोर्ट 3 नवंबर 2014 को वादिनी ने दर्ज कराते हुए बिसवां कोतवाली क्षेत्र के कव्वाखेड़ा निवासी सात लोगों को नामजद किया था। सुनवाई के दौरान एक व्यक्ति की मृत्यु के बाद शेष आरोपियों के विरुद्ध अभियोजन साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। साक्ष्यों के आधार पर आरोपी रामकिशुन उर्फ मथुरा को घटना का दोषी करार देते हुए न्यायालय ने उसे 10 साल के कैद की सजा सुनाई। शेष सभी आरोपियों को संदेह का लाभ देते हुए न्यायालय ने बरी कर दिया। -संवाद