सीतापुर। अपर सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र प्रताप यादव ने दहेज हत्या के मामले में दोषी पति को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दो हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। अभियोजन पक्ष की ओर से इस मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता संदीप त्रिपाठी ने की।
अटरिया के ग्राम गनेशपुर निवासी उदयभान व उनके माता-पिता के खिलाफ इस आशय की एक प्रथम सूचना रिपोर्ट उदयभान की सास विमला देवी ने दर्ज कराई थी। वादिनी के मुताबिक 27 मई 2015 को संदिग्ध परिस्थितियों में जल जाने से उसकी पुत्री ममता की मौत हो गई थी।
इसके बाद विमला देवी ने दहेज की मांग पूरी न होने पर ससुरालीजनों पर बेटी की हत्या करने का आरोप लगाया था। साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी सास-ससुर को संदेह का लाभ देकर बरी कर दिया। मगर आरोपी पति उदयभान को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।