संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। न्यायाधीश श्रद्धा भारतीय सीजेएम थाना जोगिया उदयपुर पुलिस की प्रभावी पैरवी से खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के आरोपी को दो वर्ष के साधारण कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जोगिया कोतवाली में दर्ज मुकदमें की सुनवाई करते हुए न्यायाधीश श्रद्धा भारतीय सीजेएम द्वारिका प्रसाद यादव निवासी सजनापार थाना जोगिया उदयपुर दर्ज मामले में सुनवाई करते हुए दो वर्ष के साधाराण कारावास तथा पांच हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। जिला मानिटरिंग सेल अभियोजन अधिकारी तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अशोक यादव थाना जोगिया उदयपुर का सराहनीय योगदान रहा।