संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश एफटीसी-1 कनिष्क कुंवर सिंह ने खेसरहा थाना क्षेत्र में आठ वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उनको 10-10 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए खेसरहा थाना क्षेत्र के बन्हैती करहवा गांव निवासी मोहम्मद असलम और संतकबीर नगर जिले के दुधारा थाना क्षेत्र के ग्राम सालेपुर निवासी अब्दुल रज्जाक को सजा सुनाई है।