सिद्धार्थनगर। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत जिला माॅनीटरिंग सेल व थाना कठेला समयमाता पुलिस की पैरवी से मादक पदार्थ के तस्कर को दो वर्ष छह माह के कठोर कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया है। एनडीपीएस एक्ट थाना कठेला समयमाता में पुलिस की पैरवी पर न्यायाधीश मोहम्मद रफी अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम द्वारा अभियुक्त सुखारी उर्फ सोबराती निवासी टेउवा ग्रांट टोला मोहम्मद नगर थाना कठेला समयमाता जनपद सिद्धार्थनगर को मादक पदार्थ तस्करी मामले में ढाई साल के कारावास व 10 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित कराया गया। सजा कराए जाने में जिला माॅनीटरिंग सेल, अपर जिला शासकीय अधिवक्ता राम सूरत यादव तथा न्यायालय पैरोकार मुख्य आरक्षी अविनास अरोरा थाना कठेला समयमाता का योगदान रहा। संवाद