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Siddharthnagar News: गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को सजा

Thu, 11 Sep 2025 12:00 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सिद्धार्थनगर
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सिद्धार्थनगर। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट के दो आरोपियों को छह वर्ष छह माह के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उन्हें पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। एएसजे स्पेशल एससी, एसटी एक्ट मनोज तिवारी की कोर्ट ने जोगिया थाने में दर्ज यूपी गैंगस्टर एक्ट मामले की सुनवाई कर फैसला सुनाया है। उन्होंने कपिलवस्तु थाना क्षेत्र के महुआ टोला शेखाजोत निवासी आरोपी रफीकुल्लाह व जोगिया थाना क्षेत्र के हरैया निवासी इबरार उर्फ मुन्ना को सजा सुनाई है। संवाद
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