सिद्धार्थनगर। सिविल जज (सीडि), एफटीसी एसीजेएम वकील ने मारपीट के मामले में 3 आरोपियों को न्यायालय उठने तक की सजा व 1500-1500 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। थाना उसका बाजार में दर्ज मारपीट के मुकदमे में रामशंकर, गंगोली, रामरती पत्नी बरन निवासी पुरैना थाना को सजा सुनाया है। सजा कराए जाने में जिला मानिटरिंग सेल, अभियोजक अजय गौतम तथा न्यायालय पैरोकार आरक्षी मोनू सिंह थाना उसका बाजार का सराहनीय योगदान रहा। संवाद