सिद्धार्थनगर। अपर जिला और सत्र न्यायाधीश मोहम्मद रफी ने डुमरियागंज थाना क्षेत्र में गैर इरादतन हत्या के तीन आरोपियों को पांच वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही प्रत्येक को 15-15 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है। कोर्ट ने वर्ष 2022 में हुई घटना में डुमरियागंज थाना क्षेत्र के तरैना गांव निवासी मोकीम, आमिर और शारजहां को सजा सुनाई है। संवाद