सिद्धार्थनगर। न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसी अभिलाषा की अदालत ने जेल में बिताई गई अवधि के आधार पर अभियुक्त सुनील कुमार को सजायाफ्ता करते हुए उसे छोड़ दिया है। उसने न्यायालय में अपना जुर्म स्वीकार कर लिया था। वह थाना शिवनगर डिड़ई के पड़री गांव का रहने वाला है। थाना शिवनगर डिड़ई में सुनील के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत चाकू रखने का मामला दर्ज हुआ था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के समक्ष पेश किया था, जिसे न्यायालय ने जेल भेज दिया था। उसने कुल ग्यारह महीने आठ दिन की अवधि जेल में बिताई थी। जेल में बिताई गई अवधि को सजा के तौर पर समायोजित करते हुए न्यायालय ने उसे रिहा करने का आदेश पारित कर दिया है। न्यायालय ने उसके ऊपर एक हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। संवाद