एक्सप्रेस-वे पर बस चलाने के लिए अब परमिट की सुविधा
- निजी बस संचालकों से राज्य परिवहन प्राधिकरण से 22 नवंबर तक मांगा आवेदन
- परमिट के बाद पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित अन्य मार्गों पर चला सकते हैं सवारी वाहन
संवाद न्यूज एजेंसी
सिद्धार्थनगर। जिले के निजी बस संचालकों के लिए अच्छी खबर है। अब वह पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित अन्य मार्गों पर सवारी गाड़ी चला सकते हैं। राज्य परिवहन प्राधिकरण की तरफ से उन्हें परमिट जारी की जाएगी। इसके लिए 22 नवंबर तक आवेदन मांगे गए हैं।
राज्य परिवहन प्राधिकरण सचिव द्वारा जारी पत्र में कहा गया है कि लखनऊ-गाजीपुर वाया अंबेडकरनगर, आजमगढ़ पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, चित्रकूट-भरथना (इटावा) वाया बांदा, राठ, जालौन, औरैया (बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे), लखनऊ-नोयडा सेक्टर-37 (एक्सप्रेस-वे) वाया रिंग रोड, कुबेरपुर (आगरा) परीचौक एवं बोटेनिकल गार्डन सेक्टर-37 नोयडा से कौशांबी-मेरठ एक्सप्रेस-वे,परतापुर-मेरठ बाईपास-घंटाघर पर मंजिली गाड़ी परमिट के लिए आवेदन कर सकते हैं।
प्राप्त आवेदन पत्रों पर राज्य परिवहन प्राधिकरण की 29 नवंबर को होने वाली बैठक में विचार किया जाएगा। आवेदन ऑनलाइन करना होगा। इसके लिए कोर्ट फीस 200, आवेदन फीस 1200 एवं परमिट फीस 7500 रुपये जमा करना अनिवार्य होगा।
एआरटीओ अरूण प्रकाश चौबे ने बताया कि जिले के निजी बस संचालक पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे सहित अन्य मार्गों पर बस संचालित कर सकते हैं। उन्हें अब परमिट जारी की जाएगी। इच्छुक 22 नवंबर तक संबंधित फीस के साथ ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। किसी प्रकार की जानकारी या सहायता के लिए एआरटीओ कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।